नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली का रिज एरिया लंग्स की तरह काम करता है और वह दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करता है। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए से कहा है कि वह इस इलाके के प्रोटेक्टेड इलाके की कोई भी जमीन अलॉट करने की इजाजत न दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस काम में परेशानी है कि कुछ रिज इलाकों की पहचान कैसे हो जिसको नोटिफाई नहीं किया गया है लेकिन उसका फीचर रिज की तरह है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीडीए को निर्देश दिया जाता है कि जिन इलाके को प्रोटेक्टेड इलाके के तौर पर नोटिफाई करने पर विचार चल रहाहै उस जमीन को भी किसी को अलॉट न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डीआरआई की उस अर्जी को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश दिए जिमें 6200 वर्ग मीटर के मॉर्फोलॉजिकल रिज इलाके में डीआरआई मुख्यालय बनाने के लिए डीडीए ने डीआरआई को जमीन अलॉट किया है यह जमीन वसंत कुंज इलाके में है।