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हिस्ट्रीशीटर राजन सिंह को 5 साल की जेल पुलिस पर हमला करने के अलावा 31 मामले दर्ज, डीएम कोर्ट से हो चुकी है एनएसए की कार्रवाई

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बेखौफ अंदाज में पुलिस को भी आंखें तरेरने से बाज न आने वाले सतना के शातिर हिस्ट्रीशीटर अपराधी राजन सिंह करही को उसके गुनाहों की सजा मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। सतना की अदालत ने उसे अलग – अलग धाराओं में 15 साल के कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि एक साथ चलने के कारण उसकी ये सजाएं 5 वर्ष में पूरी हो जाएंगी। लेकिन अभी उसके खिलाफ 31 मामले थानों में दर्ज हैं जबकि उसके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी सतना डीएम की कोर्ट से हो चुकी है।

सतना जिले के अलग-अलग थानों में दर्ज 31 मुकदमों के आरोपी राजन सिंह पिता उदयभान सिंह निवासी करही को प्रथम सत्र अदालत ने भादवि की विभिन्न धाराओं पर 15 साल 3 माह के कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश एके द्विवेदी की अदालत ने आरोपी पर भादवि की धारा 307, 186, 353 आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 और 14 का अपराध साबित पाए जाने पर 45 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक एडवोकेट रमेश मिश्रा ने पक्ष रखा। राजन करही को यह सजा फरवरी 2020 में सिविल लाइन थाना पुलिस के गश्ती दल पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में हुई है। उस वक्त उसे तड़ीपार किया जा चुका था लेकिन फिर भी वह शहर में ही घूम रहा था।

थाना प्रभारी को पुलिस पार्टी ने अवगत कराया

संभागीय अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया कि 26 फरवरी 2020 को करीब साढ़े 3 बजे सिविल लाइन थाने की पुलिस पार्टी भ्रमण में थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर का आरोपी राजन सिंह करही, चांद देवी मंदिर के पीछे घूम रहा है। सूचना से थाना प्रभारी को पुलिस पार्टी ने अवगत कराया और निर्देश पर आरोपी को पकड़ने निकल गए। आरोपी मंदिर के पास पुलिस पार्टी को मिला। जैसे ही पुलिस बल आरोपी को पकडऩे के लिए आगे बढ़ा, आरोपी ने कट्टे से फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी ने आरोपी को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया।

उसके कब्जे से 12 बोर का कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। विवेचना के बाद थाना पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 307 में पांच साल, 186 में तीन माह, 353 में दो वर्ष, आम्र्स एक्ट की धारा 25 में तीन वर्ष, 27 में तीन वर्ष और धारा 15/5 में दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त की ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

बता दें कि दिसंबर 2022 में भी राजन करही ने सेमरिया चौराहा शराब दुकान में बंदूक की नोक पर दहशत फैलाई थी और मारपीट की थी। इस घटना के बाद उसने विट्स कालेज के चौकीदार के साथ मारपीट की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उधर एसपी ने सतना डीएम के समक्ष राजन सिंह के खिलाफ़ एनएसए की कार्रवाई का प्रस्ताव भी भेजा था।

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