तिघरा टोल प्लाजा अवैध , तत्काल बंद करने का dm satna ने दिया आदेश
सतना कलेक्टर का एक और बड़ा फैसला, टोल माफिया के खिलाफ हुई प्रदेश भर में अपने किस्म की इस पहली कार्यवाही , ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को बड़ी राहत ,फिर भी हुई वसूली तो होगी कार्यवाही
सतना । सतना कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय कटेसरिया ने व्यापक जनहित के दृष्टिगत एक और बड़ा फैसला सुनाते हुए सतना – मैहर रोड पर तिघरा में चल रहे टोल प्लाजा को अवैध घोषित कर तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। सतना में जमीनों के फर्जीवाड़े पर सख्ती दिखा चुके कलेक्टर के इस आदेश ने बीते दो साल से अधिक वक्त से अवैध वसूली कर रहे टोल माफिया को बड़ा झटका दिया है। टोल माफिया के खिलाफ हुई प्रदेश भर में अपने किस्म की इस पहली कार्यवाही ने तमाम व्यापारियों को तो राहत दी ही है , माफिया के खिलाफ चल रहे प्रदेश सरकार के अभियान को एक नई दिशा भी दी है।
जिला दंडाधिकारी एवं सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया ( dm satna ajay katesaria )ने सतना – मैहर रोड पर तिघरा के समीप सिंघानिया समूह की तिरुपति बिल्डिकॉन कम्पनी लिमिटेड ( tbcl ) सतना उमरिया टोल वेज़ प्राइवेट लिमिटेड शहडोल द्वारा लगाए गए टोल प्लाजा ( toll plaza ) को नियम विरुद्ध और अवैध घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश पारित किया है। सतना मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत शिकायत का निराकरण करते हुए डीएम कटेसरिया ने अपने पारित आदेश में कहा कि तिघरा में बैरियर लगा कर व्यावसायिक वाहनों से टोल वसूली अवैध है। उन्होंने ठेकेदार को तिघरा चेक पोस्ट पर टोल वसूली तत्काल बंद करने का आदेश देते हुए सतना एसपी को भी निर्देशित किया है कि यदि आदेश पारित होने के बाद भी वसूली की जाती है तो संबंधित वसूलीकर्ता पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस प्रकरण पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 जनवरी मुकर्रर की गई है। अगली पेशी में चेक पोस्ट में टोल वसूली कर रही कम्पनी से जवाब भी तलब किया गया है।

दो साल से चल रहा था विरोध
तिघरा में सतना -मैहर रोड पर सोहावल बाईपास की तरफ से आने वाले मार्ग पर टीबीसीएल ने चेक पोस्ट बैरियर लग आकर टोल वसूली शुरू कर रखी थी। इस बैरियर का जबरदस्त विरोध भी हुआ था और विंध्य चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा सतना मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर उच्च स्तर तक शिकायतें भी की थीं। नाथ सरकार के कार्यकाल में बजरंगदल और युवाओं की टीम ने भी एसएमटीए के साथ मिलकर विरोध जताया था। लेकिन स्थाई समाधान नहीं हो सका था। मामला कलेक्टर कोर्ट में पहुंचा तो कलेक्टर अजय कटेसरिया ने इस मामले में एसडीएम रघुराजनगर को जांच के आदेश दे दिए। साथ ही कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग से भी प्रतिवेदन तलब किया गया था। टीबीसीएल द्वारा मार्च 2019 से बैरियर लगाकर की जा रही वसूली पर रेलवे ने भी सख्त ऐतराज जताते हुए इसे अवैध करार दिया था।
चेक पोस्ट पर नहीं था वसूली का अधिकार
तिघरा में जिस जगह यह बैरियर लगा कर वसूली की जा रही थी वह स्थान अनुबंधित मार्ग के 8 किमी पर है जबकि टोल लगाने का अनुबंध 8 .80 किमी पर किया गया था। उस पर यह शर्त थी कि उन लोगों से किसी परकारा का टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा जो दो टोल प्लाजा के बीच स्थित मार्ग का उपयोग नहीं करते अथवा टोल के किसी एक तरफ के राजमार्ग के हिस्से का उपयोग करते हैं। अनुबंध में यह भी स्पष्ट किया गया था कि सतना बाईपास ( रिंग रोड ) से होकर तिघरा मार्ग का उपयोग करने वाले व्यवसायिक वाहनों से प्रावधानों के अनुक्रम में टोल टैक्स कि वसूली नहीं की जा सकेगी। कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में एसडीएम रघुराजनगर ने इन तमाम बातों का उल्लेख करते हुए बताया है कि सतना उमरिया मार्ग में तिघरा टोल प्लाजा नहीं बल्कि चेक पोस्ट है।